CJP NEWS: जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, क्या फूड और ई-कॉमर्स डिलीवरी होगी प्रभावित?
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी धरना-प्रदर्शन के कारण लगातार दूसरे दिन भी यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। कई मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला, वहीं कुछ इलाकों में मेट्रो सेवाओं पर भी असर पड़ा। इसी बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी नई ट्रैफिक एडवाइजरी के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या जंतर-मंतर और उसके आसपास के क्षेत्रों में फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स डिलीवरी और अन्य ऑनलाइन सेवाओं पर भी असर पड़ेगा।
हालांकि पुलिस की ओर से किसी भी प्रकार की डिलीवरी सेवा पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन एडवाइजरी में दिए गए दिशा-निर्देशों से संकेत मिलते हैं कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले डिलीवरी एजेंटों और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।
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CJP NEWS: जंतर-मंतर के आसपास बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था
धरना-प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है, जबकि पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। इससे सामान्य वाहनों के साथ-साथ डिलीवरी वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो सकती है।
यही कारण है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों के कर्मचारियों को समय पर ऑर्डर पहुंचाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
CJP NEWS: क्या फूड और ई-कॉमर्स डिलीवरी बंद होगी?
CJP NEWS से जुड़ी इस स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फूड डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग की सेवाएं बंद कर दी जाएंगी।
इसका जवाब फिलहाल नहीं है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स या अन्य ऑनलाइन सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि पुलिस ने संबंधित कंपनियों से अपील की है कि वे प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवाओं को आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित करें ताकि ट्रैफिक दबाव कम किया जा सके।
इसका मतलब यह है कि कुछ इलाकों में डिलीवरी में देरी हो सकती है या कुछ ऑर्डर अस्थायी रूप से सीमित किए जा सकते हैं।
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CJP NEWS: बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लागू
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में स्पष्ट किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 लागू है। यह प्रावधान पहले लागू होने वाली दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के समान माना जाता है।
इस धारा के तहत किसी स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई जा सकती है। इसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकना है।
CJP NEWS: पुलिस ने नागरिकों को दी ये महत्वपूर्ण सलाह
ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में जाने के बजाय वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।
- गैर-जरूरी यात्रा से बचें ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो।
- ऐप आधारित टैक्सी और मोबिलिटी सेवाओं का सीमित उपयोग करें।
- ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियां अपने संचालन को आवश्यकतानुसार नियंत्रित करें।
- फूड डिलीवरी और राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म प्रभावित क्षेत्रों में सेवाओं का संचालन स्थिति के अनुसार करें।
- ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें और अफवाहों से बचें।
CJP NEWS: यात्रियों और डिलीवरी एजेंटों को हो सकती है परेशानी
ट्रैफिक प्रतिबंधों और सुरक्षा जांच के कारण कई डिलीवरी एजेंटों को निर्धारित समय पर सामान पहुंचाने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा कैब सेवाओं का किराया भी ट्रैफिक के कारण बढ़ सकता है।
फूड डिलीवरी ऐप्स पर ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को भी अपने ऑर्डर की डिलीवरी में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। वहीं ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा भेजे जाने वाले पार्सल की डिलीवरी भी कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है।
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CJP NEWS: मेट्रो यात्रियों पर भी असर
धरना-प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था के कारण दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा जांच की जा रही है, जबकि यात्रियों को समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है ताकि वे अपने गंतव्य तक बिना किसी परेशानी के पहुंच सकें।
CJP NEWS: अफवाहों से बचने की अपील
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करें। किसी भी नई जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूचना और ट्रैफिक अपडेट पर ही विश्वास करें।
CJP NEWS: निष्कर्ष
CJP NEWS के अनुसार, जंतर-मंतर में जारी प्रदर्शन के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एहतियात के तौर पर नई एडवाइजरी जारी की है। फिलहाल फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स और अन्य ऑनलाइन सेवाओं पर कोई आधिकारिक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हालांकि ट्रैफिक प्रतिबंधों और सुरक्षा व्यवस्था के कारण इन सेवाओं की गति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में नागरिकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने, गैर-जरूरी यात्रा से बचने और आधिकारिक ट्रैफिक अपडेट का पालन करने की सलाह दी गई है। इससे न केवल यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी, बल्कि आपातकालीन सेवाओं को भी बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
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